भारतीय रिज़र्व बैंक फेमा के अंतर्गत जारी कंपाउंडिंग आदेशों को 01 जून से अपनी वेबसाइट पर डालेगा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक फेमा के अंतर्गत जारी कंपाउंडिंग आदेशों को 01 जून से अपनी वेबसाइट पर डालेगा
26 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक फेमा के अंतर्गत जारी कंपाउंडिंग आदेशों को अधिक पारदर्शिता और प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता की सूचना के लिए अब 01 जून 2016 या इसके बाद पास होने वाले कंपाउंडिंग आदेशों और कंपाउंडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लागू की जाने वाली राशि के परिकलन के लिए प्रयुक्त पद्धति पर मार्गदर्शी नोट भी अपनी वेबसाइट पर डालेगा। आंकड़ों को मासिक अंतराल पर अद्यतन किया जाएगा। तथापि, यह ध्यान रखा जाए कि मार्गदर्शी नोट व्यापक रूप से केवल उस आधार की ओर संकेत करने के प्रयोजन के लिए है जिस पर लागू की जाने वाली राशि को रिज़र्व बैंक में कंपाउंडिंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। लागू की जाने वाली वास्तविक राशि कई बार अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए मामले की परिस्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। इन्हें कंपाउंडिंग पर अद्यतन मास्टर निदेश में विस्तृत से दिया गया है जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। कंपाउंडिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें वे व्यक्ति, जिन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों का उल्लंघन किया है, उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करते हैं। इन उल्लंघनों की कंपाउंडिंग समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाहियां) नियम, 2000 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार की जाती है तथा राशि लागू करने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं जिस राशि का भुगतान आवेदक द्वारा किया जाता है। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2756 |