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भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद , महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए

03 मई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर 04 मई 2012 से जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 02 मई 2016 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे।

ये निदेश बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्थाओं पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वापस लिए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक जन सदस्‍यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। प्रतिबंधों के वापिस लिए जाने के साथ ही बैंक अपना बैंकिंग कारोबार पुर्ववत जारी रख सकेगा ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2562

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