भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसान नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, परभणी, महाराष्ट्र पर जारी निदेश वापिस लिए
अप्रैल 13, 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसान नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, परभणी, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसान नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, परभणी, महाराष्ट्र पर 29 जनवरी 2015 जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निर्देश 09 अप्रैल 2015 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्थाओं पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निर्देश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। प्रतिबंधों के वापिस लिए जाने के साथ ही बैंक अपना बैंकिंग कारोबार पुर्ववत जारी रख सकेगा । अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2014-15/2163 |
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