भारतीय रिज़र्व बैंक ने “लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए - आरबीआई - Reserve Bank of India
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12 अक्तूबर 2015
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए
12 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने “लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र” पर 28 मार्च 2006 को जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 12 अक्तूबर, 2015 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। इसके बाद बैंक अपना नेमी बैंकिंग कारोबार पूर्ववत जारी रखेगा। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/886 |
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