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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., जोधपुर पर मौद्रिक दंड लगाया

24 जनवरी 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., जोधपुर
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., जोधपुर (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी संबंधी दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र DCBR.CO.BPD.(PCB) MC No.13/13.05.000/2015-16 में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोजर सीमा का अननुपालन किया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के अनुसरण में किए गए अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन/उल्लंघन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1597

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