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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नकोदर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया

9 नवंबर 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नकोदर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 8 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, दी नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नकोदर, पंजाब (बैंक) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले" पर मास्टर परिपत्र DCBR.BPD. (PCB) MC No.12/09.14.000/2015-16 में निहित कतिपय निदेशों का अनुपालन न करने के लिए 5.00 लाख (केवल पांच लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ पता चला कि उपरोक्त निदेशों का पालन न करना/उल्लंघन करना, अर्थात एनपीए की गैर-पहचान, परिसंपत्तियों का गलत वर्गीकरण और परिसंपत्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण अपर्याप्त प्रावधान किया गया है। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का अननुपालन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

वैयक्तिक सुनवाई के दौरान बैंक के उत्तर और किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1169

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