भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अनंतनाग पर मौद्रिक दंड लगाया
8 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अनंतनाग भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 8 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अनंतनाग (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए तथा ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी’ संबंधी विनियमनों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों और आरबीआई द्वारा इसके तहत जारी निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ- साथ यह पता चला कि बैंक एक्सपोजर मानदंडों से संबंधित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के लिखित उत्तर तथा बैंक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों और बाद में अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन/उल्लंघन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1326 |
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