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भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए स्व-विनियामक संगठन की मान्यता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2020 को ‘भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन(एसआरओ) की मान्यता के लिए ढांचा’ और 21 मार्च 2024 को ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं की स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजन ढांचा’ जारी किया था, जिसमें इच्छुक समूहों/संघों को इसमें निर्धारित मानदंडों के अनुसार एसआरओ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

2. इसके बाद, ‘सेल्फ-रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन (एसआरपीए)’ से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें पीएसओ के लिए एसआरओ के रूप में कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया था।

3. उक्त आवेदन पर विधिवत विचार किया गया और एसआरपीए को पीएसओ के लिए एसआरओ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1483

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