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भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशों में धारित आस्तियों को फेमा, 1999 के अंतर्गत नियमित करना

24 सितंबर 2015

भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशों में धारित आस्तियों को
फेमा, 1999 के अंतर्गत नियमित करना

काले धन (अप्रकट विदेशी आय तथा आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि:

  1. विदेशों में धारित आस्ति के संबंध में घोषणाकर्ता के विरूद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी यदि काला धन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर और दंड का भुगतान किया गया हो।

  2. इस तरह से घोषित की गई आस्ति की बिक्री करने और घोषणा की तारीख से 180 दिनों के अंदर प्राप्त मुनाफे को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वापस लाने के लिए फेमा के अंतर्गत कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 

  3. यदि घोषणाकर्ता इस तरह से घोषित आस्ति को धारित करना चाहता है तो वह घोषणा करने के 180 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक में आवेदन करे यदि ऐसी अनुमति आवेदन करने की तारीख पर आवश्यक हो। भारतीय रिज़र्व  बैंक ऐसे आवेदनों का मौजूदा विनियमों के अनुसार निपटान करेगा। यदि ऐसी अनुमति नहीं दी गई हो तो आस्ति की बिक्री करनी होगी और उसके मुनाफे को भारत में वापस लाना होगा।

आवश्यक अधिसूचना फेमा के अंतर्गत अलग से जारी की जा रही है।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/754

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