विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत विदेशी व्यापार का विनियमन – विनियमावली और निदेश का मसौदा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत विदेशी व्यापार का विनियमन – विनियमावली और निदेश का मसौदा
पिछले कतिपय वर्षों से, भारतीय रिज़र्व बैंक फेमा, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उत्तरोत्तर उदार बना रहा है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, जून 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, निर्यात और आयात लेनदेन संबंधी विनियमावली को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित विनियमावली का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। उनका उद्देश्य प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अपने विदेशी मुद्रा ग्राहकों को तेज़ और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना भी है। फेमा के अंतर्गत विनियमावली और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निदेशों का मसौदा, सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध हैं। मसौदा प्रस्तावों (विनियमावली एवं निदेश) पर टिप्पणियाँ/ फीडबैक, विषय पंक्ति "फेमा के अंतर्गत निर्यात और आयात पर विनियमावली और निदेशों के मसौदे पर फीडबैक" के साथ ईमेल द्वारा tradefeedback@rbi.org.in पर 1 सितंबर 2024 तक प्रेषित की जा सकती हैं।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/615 |