विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें
16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना है। यह भी परिकल्पना की गई थी कि आरआरए इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ आंतरिक और बाहरी रूप से शामिल होगा। आरआरए ने श्री स्वामीनाथन जे., प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में आरई का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सलाहकार समूह भी गठित किया है। 2. आरआरए उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन में आसानी के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी निर्देशों की समीक्षा पर आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श में शामिल है। इन परामर्शों और सलाहकार समूह के सुझावों के आधार पर, आरआरए ने सिफारिशों के पहले चरण में 150 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की है। 3. वापस लेने के लिए अनुशंसित विशिष्ट निर्देशों की सूची वाली अधिसूचनाएं अलग से जारी की जा रही है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1202 |