पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
79524553
09 अप्रैल 2001
को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
9 अप्रैल 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स अतुल्य फाइनान्स लिमिटेड, 34, 80 फीट रोड, हाल III स्टेज, बेंगलूर-560075 द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 16 मार्च, 2001 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
एन.एल.राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1388
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