पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
1 जून 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए वित्तीय कंपनी मेसर्स मेसर्स क्रीस्टर ग्लोबल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय - प्लॉट नं.112, 8-3-110/1/ए, पहली मंज़िल, श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500 073, में है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 28 मई 2001 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 डख के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से कंपनी को (i) किसी व्यक्ति से किसी रूप में जमाराशियां स्वीकार करने, नवीकरण करने या अन्यथा के लिए प्रतिबंधित किया है और (ii) कंपनी को निदेश दिया है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना, अगले आदेशों तक अपनी संपत्ति और परिसंपत्ति की बिक्री, या अंतरण न करें, प्रभार निर्माण न करें, गिरवी न रखें या किसी प्रकार का सौदा न करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी को ये निदेश भी दिये हैं कि वह अपने जमाकर्ताओं को सूचित करे कि (i) रिज़र्व बैंक ने कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र नामंजूर किया है और (ii) संविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जमाराशियों की चुकौती के लिए उसकी कार्य-योजना।
पी.वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1636