पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
80382466
07 जून 2001
को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
7 जून 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स ट्रस्टफिन फाइनान्स लिमिटेड, लक्ष्मी हाउस, जिला गाड़न, मेन रोड, बापू नगर, राजकोट, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 जून 2001 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी.वी.सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-01/1655
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?