पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
5 अक्तूबर, 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सीएल फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, चौथी मंज़िल, सोनी मैन्शन, 12-बी, रतलाम कोठी, इन्दौर -452001(मध्य प्रदेश) द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 3 अक्तूबर, 2001 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी अधिनियम की धारा 45झ के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी.वी.सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/430
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