पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
24 नवंबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स निधि फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज़ेज लिमिटेड, बी-3/58, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 नवंबर 2001 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
एन. एल. राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/612
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: