पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
79521800
02 अप्रैल 2002
को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
2 अप्रैल 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स श्री मंगलम मोटर एण्ड जनरल फाइनांस लि., भगवती पैलेस, समद रोड, अलीगढ़-202001द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत यह कंपनी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/1096
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