पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
79523312
18 मई 2002 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
18 मई 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स फिकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 162, मेकर चेम्बर्स III, 223, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/1269
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