पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
81684851
06 जुलाई 2002 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
6 जुलाई 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संकलेचा कैपफिन लिमिटेड, भाटी मार्केट, मंडिया रोड, पाली, मारवाड़-306 401द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।
अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/27
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