पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
19 अगस्त 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/184
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