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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

5 सितंबर 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टोडी हायर परचेज़ एंड लीज़ फाइनान्स लिमिटेड, 1/1, कैमेक स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 016, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45झक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्काल प्रभाव से (i) कंपनी को किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में या नवीकरण के ज़रिये या अन्यथा जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित किया है और (ii) कंपनी को निदेश दिये हैं कि वह अगले आदेशों तक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना अपनी आस्तियों और परिसंपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण नहीं कर सकती और प्रभार निर्माण या बंधक नहीं रख सकती।अलबत्ता, जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार कंपनी के लिए जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/256

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