पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
23 नवम्बर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेक्युरेक्स फाइनांशियल सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, 23 नरीमन भवन, नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 13 नवम्बर 2002 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत यह कंपनी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
अलबत्ता कंपनी जमा करार की शर्तों के अधीन सार्वजनिक जमा राशियों को लौटाने के लिए बाध्य होगी।
अजित प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/544