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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

8 जनवरी 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिये हैं।

क्रम संख्या

कंपनी का नाम

आवेदन नामंजूर करने की तारीख

(i)

मेसर्स अलका सिक्युरिटीज़ लिमिटेड
306/307, मनुभाई टॉवर्स
एम.एस. टॉवर्स के सामने
एम.एस. विश्वविद्यालय के सामने
वडोदरा - 390 005.

04.01.2003

(ii)

मेसर्स शालिभद्र सिक्युरिटीज़ लिमिटेड
दूसरी मंज़िल, वंदना शॉपिंग सेंटर
घीकांटा रोड.
अहमदाबाद - 380 001.

04.01.2003

(iii)

मेसर्स जेम कैपिटल रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड
204, श्री काशिपारेख कॉम्प्लेक्स
29, आदर्श सोसायटी
सी.जी. रोड, नवरंगपुरा
अहमदाबाद - 380 009.

04.01.2003

(iv)

मेसर्स बसंत सिक्युरिटीज़ लिमिटेड
275, न्यू क्लॉथ मार्केट, अहमदाबाद - 380 002.

04.01.2003

अअत: उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतींाँ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत ये कंपनियां जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकतीं।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/712

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