पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
9 जनवरी 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (आइ) लिमिटेड, ब्लॉक ‘ए’, 9 एक्स, कल्याणी टाउन, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अलबत्ता, कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाने के बाद भी मौजूदा जमाकर्ताओं को अवधि समाप्ति पर अदायगी करनी है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/721
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: