पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
80397688
16 जनवरी 2003
को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
16 जनवरी 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी केपिटल्स लिमिटेड, 310, लाल कुंवा, एम.बी. मार्ग, नई दिल्ली - 110044 द्वारा गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत यह कंपनी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी.वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/752
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