भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
81305423
05 अक्तूबर 2001 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
5 अक्तूबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, बाघलिंगमपल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
एन.एल.राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/426
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?