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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

7 सितंबर 2001

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर कर दिया है :

कंपनी का नाम

नामंजूर करने की तारीख

फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीयल एंड क्रेडिट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

 

फ्रंटलाइन कॉम्प्लेक्स, शीश महलण् काठगोदाम (नैनिताल)

30 अगस्त 2001

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत ये कंपनी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/291

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