पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
79524396
26 नवंबर 2001
को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
26 नवंबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स श्रुजित हायर परचेज़ एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, डी-58/16-71बी अशोक नगर, सिग्रा वाराणसी, उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 नवंबर 2001 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनियाँ भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत ये कंपनियाँ जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
एन. एल. राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/618
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