पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
12 दिसंबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :
कंपनी का नाम |
नामंजूर करने की तारीख |
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1. |
मेसर्स ट्रस्टविन फाइनांस कंपनी लि., |
29 नवंबर 2001 |
2. |
मेसर्स दारगोबा फाइनांस कंपनी लिमिटेड, |
29 नवंबर 2001 |
अतः उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत ये कंपनियां रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं तथा धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकतीं।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-02/683