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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

20 मई 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :

कंपनी का नाम

नामंजूर करने की तारीख

साध्वी कैपिटल एण्ड फाइनान्स लिमिटेड,

9 मई 2002

कावेरी सेंटर, संजय पैलेस, आगरा (उत्तर प्रदेश)

 
   

जय संतोषी इन्स्टालमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,

15 मई 2002

राहे रज़ा, सिविल लाइन्स, रामपुर (उत्तर प्रदेश)

 

अतः उक्त कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत ये कंपनियाँ जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/1275

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