पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
जून 15 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :
कंपनी का नाम | नामंजूर करने की तारीख |
1) ज़ी म्युच्युअल बेनिफिट्स लिमिटेड, | 23 मई 2002 |
2) जिन्दाल इन्स्टॉलमेंट सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,सिविल लाइन्स, रामपुर | 21 मई 2002 |
3) जीवन सहारा म्युच्युअल बेनिफिट लिमिटेड, विकास नगर, लखनऊ | 23 मई 2002 |
अत: उक्त कंपनियाँ भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत ये कंपनियाँ जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/1382