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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

14 जनवरी 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :

कंपनी का नाम

नामंजूर करने की तारीख

1. मेसर्स कायनेत कैपिटल लिमिटेड, 10-बी, तीसरी मंज़िल,
हाजी कासम बिल्डिंग, 66, टैमरिन्ड लेन, फोर्ट, मुंबई 400 023

7 जनवरी 2003

2. मेसर्स प्राइम इन्वेस्टे्रड फाइनान्शियल सिर्विसेज़ लिमिटेड,
हाजी आदम मैन्शन, 6, होमजी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001

7 जनवरी 2003

3. मेसर्स ट्रिम्फ सिक्युरिटिज़ प्राइवेट लिमिटेड, राधा भुवन,
पहली मंज़िल, 121, नगीनदास मास्टर रोड, फोर्ट, मुंबई 400 023

7 जनवरी 2003

4. मेसर्स आल्वी फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड,
109, आल्वी अपार्टमेंट, हराखाना रोड, पणी गेट, वडोदरा-390 017

9 जनवरी 2003

अतः उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत यह कंपनियां रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं तथा धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकतीं।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/741

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