पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
14 जनवरी 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :
कंपनी का नाम |
नामंजूर करने की तारीख |
1. मेसर्स कायनेत कैपिटल लिमिटेड, 10-बी, तीसरी मंज़िल, |
7 जनवरी 2003 |
2. मेसर्स प्राइम इन्वेस्टे्रड फाइनान्शियल सिर्विसेज़ लिमिटेड, |
7 जनवरी 2003 |
3. मेसर्स ट्रिम्फ सिक्युरिटिज़ प्राइवेट लिमिटेड, राधा भुवन, |
7 जनवरी 2003 |
4. मेसर्स आल्वी फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, |
9 जनवरी 2003 |
अतः उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत यह कंपनियां रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं तथा धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकतीं।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/741