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पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कोलकाता (सीओआर सं. बी-05.02932 दिनांकित 28 जून 2018)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कोलकाता को 21 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से ऋणों की संस्वीकृति और संवितरण को रोकने संबंधी निदेश जारी किए थे।

इसके बाद, कंपनी ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की और अपने विभिन्न अनुपालनों को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया। अब, कंपनी की प्रस्तुतियों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, तथा उसके द्वारा संशोधित प्रक्रियाओं, प्रणालियों को अपनाने और विशेष रूप से ऋण मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधार पर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर लगाए गए उपर्युक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1854

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