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पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2024 को, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडलवाइस समूह से संबंधित निम्नलिखित पर्यवेक्षित संस्थाओं पर क्रमशः कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे।

i) ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड को अपने सामान्य कारोबार के दौरान चुकौती और/ या खातों को बंद करने के अलावा, अपने थोक एक्सपोज़र के संबंध में किसी भी संरचित लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने एवं उसे बंद करने का निदेश जारी किया गया था।

ii) एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को प्रतिभूति रसीदों (एसआर) सहित वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण करने तथा मौजूदा एसआर को अधिमानी और गौण शृंखला में पुनर्गठित करने पर रोक लगाने एवं उसे बंद करने का निदेश जारी किया गया था।

इसके बाद, उक्त कंपनियों ने पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपायों पर रिज़र्व बैंक के साथ बातचीत की। अब, रिज़र्व बैंक की चिंताओं को दूर करने हेतु इन कंपनियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उपचारात्मक उपायों को लागू करने तथा सतत और निरंतर आधार पर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर लगाए गए उपर्युक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है।  

 

(पुनीत पंचोली
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1723

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