पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: (i) आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई और (ii) डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली - आरबीआई - Reserve Bank of India
पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: (i) आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई और (ii) डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित एनबीएफसी:
को 21 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे। इसके बाद, उपर्युक्त कंपनियों ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की और अपने विभिन्न अनुपालनों को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया। अब, कंपनियों की प्रस्तुतियों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, तथा उनके द्वारा संशोधित प्रक्रियाओं, प्रणालियों को अपनाने और विशेष रूप से ऋण मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधार पर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कंपनियों की प्रतिबद्धता को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड दोनों पर लगाए गए उपर्युक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। अन्य दो एनबीएफसी अर्थात नवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड और आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के आदेशों के माध्यम से लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को क्रमशः 2 दिसंबर 2024 और 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा हटा लिया गया है।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1877 |