पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अप्रैल 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (जिसे आगे ‘बैंक’ कहा जाएगा) पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। बैंक को निम्नलिखित कार्य को रोकने हेतु निर्देश दिया गया था:
इसके बाद, बैंक ने पर्यवेक्षी समस्याओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए और रिज़र्व बैंक को इसका अनुपालन प्रस्तुत किया। बैंक ने अनुपालन की पुष्टि करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से एक बाह्य लेखा-परीक्षा भी आरंभ किया। अब, बैंक की प्रस्तुतियों और किए गए सुधारात्मक उपायों से संतुष्ट होकर, रिज़र्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए उपर्युक्त प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बैंक को विस्तृत सूचना जारी कर दी गई है। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2139 |