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पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु (और तीन अन्य एनबीएफसी) को 21 अक्तूबर 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे।

इसके बाद, आरबीआई ने कमियों को दूर करने के लिए कंपनी के साथ कई दौर की बातचीत की। अब, कंपनी की प्रस्तुतियों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, और संशोधित प्रक्रियाओं, प्रणालियों को अपनाने तथा सतत आधार पर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ऋण मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी की प्रतिबद्धता को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने नवी फिनसर्व लिमिटेड पर लगाए गए उपरोक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है।     

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1628

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