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गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता

26 मई 2014

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) के नियंत्रण के
अधिग्रहण या अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार नहीं करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश जारी किए हैं जिनमें सूचित किया गया है कि किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के शेयरों के नियंत्रण/अधिग्रहण; या किसी अन्य संस्था के साथ एनबीएफसी के विलय/आमेलन; या किसी संस्था का एनबीएफसी के साथ विलय/अधिग्रहण के मामले में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है, ऐसा करने से अधिग्रहणकर्ता/अन्य संस्था का एनबीएफसी पर नियंत्रण होगा या इसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता का अधिग्रहण/अंतरण होगा। उपर्युक्त आवश्यकता सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू है, चाहे यह जमा स्वीकार करने वाली या जमा स्वीकार नहीं करने वाली हो। अन्य कंपनियों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ विलय या आमेलन का आदेश प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-233 के अंतर्गत न्यायालय या न्यायाधिकरण में जाने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्व लिखित अनुमोदन लेना भी अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त की दृष्टि से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के भावी अधिग्रहणकर्ताओं के संज्ञान में यह लाया जाता है कि रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी एनबीएफसी के शेयरों के अधिग्रहण/उसके नियंत्रण का परिणाम रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिकूल विनियामक कार्रवाई के रूप में होगा जिसमें संबंधित एनबीएफसी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना शामिल है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2292

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