भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार कार्य-प्रणालियों के कारण पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार कार्य-प्रणालियों के कारण पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया
25 मई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार कार्य-प्रणालियों के कारण पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पाँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया हैI
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। उपर्युक्त एनबीएफसी के सीओआर को, तीसरी पार्टी के अनुप्रयोग (ऐप) के माध्यम से किए गए उनके डिजिटल उधार परिचालन में आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता संबंधी आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन, जिसे जनहित के लिए हानिकारक माना गया, के कारण निरस्त कर दिया गया है। ये कंपनियां अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं और ऋण वसूली के उद्देश्यों के लिए ग्राहकों का अनुचित उत्पीड़न किया। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/265 |