भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार कार्य-प्रणालियों के कारण दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार कार्य-प्रणालियों के कारण दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया
13 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार कार्य-प्रणालियों के कारण दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया है:
अत:, उपर्युक्त कंपनियाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेंगी। उपर्युक्त एनबीएफसी के सीओआर को, अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए डिजिटल ऋण परिचालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन, जिसे जनहित के लिए हानिकारक माना गया, के कारण निरस्त कर दिया गया है। ये कंपनियां अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं और ऋण वसूली के लिए ग्राहकों का अनुचित उत्पीड़न किया। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1713 |