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भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार कार्य-प्रणालियों के कारण दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया

13 फरवरी 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार कार्य-प्रणालियों के कारण दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया है:

क्र. सं. एनबीएफ़सी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तिथि सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम
1 कुडोस फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 7वीं मंजिल, ईस्ट विंग, मैरीसॉफ्ट-3, मैरीगोल्ड प्रिमाइसेस, कल्याणी नगर, पुणे-411014 एन-13.01958 3 फरवरी 2010 फ्लैशकैश, पैन्युन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बॉर्नब्रेव टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2 क्रेडिट गेट प्राइवेट लिमिटेड B-1011, काणकिया वॉल स्ट्रीट, चकाला सिग्नल के पास, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059 एन-13.02199 3 अप्रैल 2018 डिजीपीरगो टेक प्राइवेट लिमिटेड, स्काई लाइन इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

अत:, उपर्युक्त कंपनियाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेंगी।

उपर्युक्त एनबीएफसी के सीओआर को, अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए डिजिटल ऋण परिचालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन, जिसे जनहित के लिए हानिकारक माना गया, के कारण निरस्त कर दिया गया है। ये कंपनियां अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं और ऋण वसूली के लिए ग्राहकों का अनुचित उत्पीड़न किया।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1713

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