रिज़र्व बैंक ने अभय इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने अभय इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र
रिज़र्व बैंक ने अभय इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
12 सितंबर 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अभय इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 144, ए. पी. टी. बी. कालोनी कारखाना, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश-500 009 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 सितंबर 2003 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद अभय इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/350