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रिज़र्व बैंक ने अडयार फाइनान्स अॅण्ड लीजिंग लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

18 जनवरी 2006

रिज़र्व बैंक ने अडयार फाइनान्स अॅण्ड लीजिंग लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए अडयार फाइनान्स अॅण्ड लीजिंग लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 208, भारती सालै, रोयपेट्टा, चेन्नै - 600 014 में स्थित है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 4 जनवरी 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद अडयार फाइनान्स अॅण्ड लीजिंग लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/900

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