रिज़र्व बैंक ने अल-अमीन इस्लामिक फाइनान्शियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने अल-अमीन इस्लामिक फाइनान्शियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
10 फरवरी 2005
रिज़र्व बैंक ने अल-अमीन इस्लामिक फाइनान्शियल एंड इन्वेस्टमेंट
कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अल-अमीन इस्लामिक फाइनान्शियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 69, अल-अमीन टॉवर, तीसरी मंज़िल, लालबाग मेन गेट के पास, बेसुर रोड, बेंगलूर-560 027 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 29 जनवरी 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर दिये जाने के बाद अल-अमीन इस्लामिक फाइनान्शियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को अगले आदेशों तक जमा राशियां स्वीकार करने तथा रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना परिसंत्तियों का हस्तांतरण करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/841