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रिज़र्व बैंक ने अशोका सेफ डिपाज़िट वाल्ट कंपनी लिमिटेड, नागपुर

 

11 सितंबर 2004

रिज़र्व बैंक ने अशोका सेफ डिपाज़िट वाल्ट कंपनी लिमिटेड, नागपुर

का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द ्य्कया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अशोका सेफ डिपाज़िट वाल्ट कंपनी ्य्ल्य्मटेड, (पूर्ववर्ती नागपुर क्रेडिट काड़ एण्ड लीज़ इन्वेटमेंट कंपनी लिमिटेड), ्य्जसका पंजीवफ्त कार्यालय अशोका लॉकर बिल्डिंग, 379 पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, सीताबर्डी, नागपुर-400 012 में ्य्स्थत है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी ्य्कया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 27 जुलाई 2004 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर ्य्दये जाने के बाद अशोका सेफ डिपाज़िट वाल्ट कंपनी ्य्ल्य्मटेड गैर-बैंकिंग रिात्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी श्य्क्तयों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ्य्कसी गैर-बैंकिंग रिात्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। ्य्कसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभा्य्षत ्य्कया गया है।

 

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/286

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