रिज़र्व बैंक ने ऑटोमोबाइल एण्ड जनरल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, आग्रा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने ऑटोमोबाइल एण्ड जनरल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, आग्रा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
2 सितंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने ऑटोमोबाइल एण्ड जनरल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, आग्रा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, ऑटोमोबाइल एण्ड जनरल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय एजीएफ हाउस, दूसरी मंज़िल, नेहरु नगर, आग्रा-282 002 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 2 सितंबर 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद ऑटोमोबाइल एण्ड जनरल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी पर जमा राशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45-डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45-डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/280