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रिज़र्व बैंक ने बी. एम. मोटर फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

17 मई 2005

रिज़र्व बैंक ने बी. एम. मोटर फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बी. एम. मोटर फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय हाउस नं.568, सेक्टर 20 ए, चंडीगढ़ में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2005 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद बी. एम. मोटर फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। अलबत्ता, उक्त कंपनी जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की चुकौती करने के लिए बाध्यकर है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1205

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