रिज़र्व बैंक ने बाबा फरीद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोटकापुरा - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने बाबा फरीद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोटकापुरा
8 सितंबर 2004
रिज़र्व बैंक ने बाबा फरीद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोटकापुरा
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बाबा फरीद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय द्वारियाना रोड, कोटकापुरा, जिला-फरीदकोट में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 अगस्त 2004 को रद्द कर दिया है क्योंकि कि कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से बाहर बे रही है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद बाबा फरीद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। अलबत्ता, कंपनी जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/267