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रिज़र्व बैंक ने भास्कर नारायण फाइनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया


15 फरवरी 2005

रिज़र्व बैंक ने भास्कर नारायण फाइनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद

का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भास्कर नारायण फाइनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 501, संध्या इन्क्लेव, साईबाबा टेम्पल लेन, द्वारकापुरी कालोनी, पंजागुट्टा, हैदराबाद- 500 082 (फ्लैट सं.102, एच. नं.6-1-69/1, ब्लॉक ‘ए’, जी.के.आर. मेन्शन, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004 से शिफ्ट) में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 फरवरी 2005 को रद्द कर दिया है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/856

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