रिज़र्व बैंक ने भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
24 मई 2005
रिज़र्व बैंक ने भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 14वीं मंज़िल, दालामल टॉवर, 211, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 29 अप्रैल 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने तथा परिसंत्तियों का हस्तांतरण करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1227