RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80430437

रिज़र्व बैंक ने भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

24 मई 2005

रिज़र्व बैंक ने भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 14वीं मंज़िल, दालामल टॉवर, 211, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 29 अप्रैल 2005 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद भोजवानी लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने तथा परिसंत्तियों का हस्तांतरण करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

 

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1227

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?