रिज़र्व बैंक ने भोरुका फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने भोरुका फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
16 मार्च 2007
रिज़र्व बैंक ने भोरुका फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए भोरुका फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : व्हाईट फिल्ड रोड, महादेवापुरा पोस्ट, बंगलूर - 560048 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 13 फरवरी 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद भोरुका फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1258